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‘लैंड पूलिंग’ नीति में जमीन देने वालों को मिलेगी 25 प्रतिशत विकसित भूमि व 5 हजार महीना

उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में ‘लैंड पूलिंग’ नीति लागू करने संबंधी प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी है। यह नीति भू-स्वामी को पांच वर्ष तक प्रति एकड़ 5,000 रुपये नियमित आय दिलाने के साथ औद्योगीकरण में हिस्सेदार बनने का अवसर देने वाली है। जमीन देने वाले भू-स्वामी को दी गई भूमि के क्षेत्रफल का 25 फीसदी विकसित भूमि आवंटित की जाएगी।

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लैंड पूलिंग नीति के अंतर्गत औद्योगिक विकास प्राधिकरणों द्वारा अपने विकास क्षेत्र के अंतर्गत न्यूनतम 80 प्रतिशत भूमि किसानों की सहमति से ली जाएगी। यह जमीन न्यूनतम 18 मीटर रोड के निकट 25 एकड़ के भूखंडों के रूप में चयनित कर विकसित की जाएगी।
नीति के अंतर्गत भू-स्वामी पांच वर्ष अथवा विकसित भूखंड प्राप्त होने तक, जो भी बाद में हो, क्षतिपूर्ति के संबंध में 5,000 रुपये प्रति एकड़ प्रतिमाह प्राप्त करेगा। औद्योगिक विकास विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि यह नीति किसानों व भू-स्वामियों की स्वैच्छिक भागीदारी सुनिश्चित करती है।

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