केंद्र सरकार ने जारी की अनलॉक-4 की गाइडलाइंस – देश में मेट्रो रेल  सेवाओं को 7 सितंबर से ऑपरेट करने इजाजत दे दी गई है। गाइडलाइंस में कहा गया है कि 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से मेट्रो ट्रेनों को चलाने की मंजूरी है। गृह मंत्रालय और केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय व रेल मंत्रालय के बीच चर्चा के बाद चरणबद्ध तरीके से मेट्रो सेवाएं बहाल की जाएंगी। साथ ही अनलॉक 4 के तहत 21 सितंबर से सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्य जैसे आयोजनों में एक जगह पर 100 लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत होगी।  हालांकि, ऐसे आयोजनों में अनिवार्य रूप से फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर और कोविड-19 के नियमों का पालन करना होगा। देश में 30 सितंबर तक ‘सिनेमा हॉल, स्विमिंग पुल, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें (कुछ विशेष मामलों को छोड़कर) अभी भी बंद रखने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा कंटनेमेंट जोन से बाहर 9 से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को अपने परिवार की सहमति के बाद स्कूल जाकर टीचर्स से मिलने की इजाजत होगी। हालांकि, स्कूल-कॉलेज को 30 सितंबर तक बंद रखने का फैसला लिया है।
65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों और गर्भवती महिलाओं से अपील की गई है कि वो घर पर ही रहें।
इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क को अनिवार्य बताया गया है।

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