सरकारी कार्यालय, बाजार, होटल, रेस्टोरेंट के बाद आज से नगर क्षेत्र के सैलून भी ‘अनलॉक’ हो गए हैं। अपर जिलाधिकारी नगर डा. प्रभाकांत अवस्थी और पुलिस अधीक्षक नगर बोत्रे रोहन प्रमोद ने आदेश जारी कर दिया। सैलून संचालकों को बाजार खुलने के संबंध में पूर्व में दिए गए निर्देशों के साथ कुछ नये निर्देशों का भी पालन करना होगा।
हेयर कटिंग से पहले ग्राहकों को सैलून पर अपना आधार कार्ड और मोबाइल फोन नंबर अंकित करना होगा। पुलिस-प्रशासन ने उनके लिए आठ बिंदुओं की एक गाइड लाइन जारी की हैसलमानी समाज एकता कमेटी और सविता सेन महासभा की एडीएम सिटी और एसपी सिटी के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। दोनों अधिकारियों ने 21 जून से नगर क्षेत्र के सभी सैलून शर्तों के साथ खोलने की अनुमति जारी कर दी। इसके अनुसार, सैलून संचालकों को ग्राहकों का आधार कार्ड और मोबाइल फोन नंबर अंकित करना जरूरी होगा। सैलून में प्रवेश से पहले हेयर कटिंग कराने वाले आने वाले व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग करनी होगी। बता दें कि अनॅलॉक वन में एक जून से सभी सरकारी कार्यालय खोल दिए गए थे। तीन जून से बाजार और आठ जून से होटल, रेस्टोरेंट और आइसक्रीम पार्लर खोल दिए गए हैं।