भाजपा राष्ट्रीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष और बेंगलुरु दक्षिण के सांसद तेजस्वी सूर्या को कर्नाटक हाई कोर्ट ने गुरुवार को अंतरिम राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफआइआर पर आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। पुलिस ने सूर्या के खिलाफ इंटरनेट मीडिया पोस्ट के मामले में एफआइआर दर्ज की है।
एफआइआर में सूर्या पर किसान की मौत के कारण को लेकर झूठा दावा करने आरोप लगाया गया है। इंटरनेट मीडिया पोस्ट में कथित तौर पर दावा किया गया है कि हावेरी में किसान ने उसकी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड के कब्जा करने के बाद आत्महत्या कर ली।