नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ा दिया है. देश के कुल 733 जिलों को तीन जोन-ग्रीन,ऑरेंज और रेड में बांटा गया है. लॉकडाउन 3.0 में जोन के आधार पर लॉकडाउन से छूट मिलेगी. लॉकडाउन का तीसरा चरण 4 मई से शुरू होगा. यह 17 मई को खत्म होगा. देश के 319 जिले ग्रीन जोन में हैं. 284 जिले ऑरेंज जोन में हैं. 130 जिले रेड जोन में हैं.
देशभर में बंद रहेंगी ये चीजें
लॉकडाउन 3.0 में सभी जोन में शिक्षण संस्थान, राजनीतिक, सांस्कृतिक और दूसरे सभी कार्यक्रम बंद रहेंगे. होटल, रेस्त्रा और मंदिर, मस्जिद सहित सभी तरह के पूजा स्थल बंद रहेंगे. हवाई सेवाएं, रेल सेवाएं और सड़क मार्ग से आवागमन बंद रहेंगे. लेकिन कुछ चुनिंदा उद्देश्यों के लिए विमान, रेल और सड़क मार्ग से लोगों की आवाजाही की मंजूरी होगी. उसके लिए गृह मंत्रालय की ओर से अनुमति दी गयी है.
बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए ज्यादा सावधानी
कोविड-19 के सभी जोनों में 65 साल से अधिक उम्र के लोग, गंभीर बीमारी के पीड़ितों, गर्भवती महिलाओं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घरों में रहना है. अनिवार्य कार्य अपवाद रहेंगे. रेड, ओरेंज और ग्रीन जोन में ओपीडी, मेडिकल क्लीनिकों को एक दूसरे से दूरी के साथ खुलने की इजाजत होगी. कोविड-19 निषिद्ध क्षेत्र में रह रहे लोगों के लिये आरोग्य सेतु मोबाइल एप आवश्यक है.
उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक रेड जोन
स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में 130 रेड जोन हैं जिनमें सर्वाधिक 19 उत्तर प्रदेश में और 14 महाराष्ट्र में हैं. देश में ओरेंज जोन 284 और ग्रीन जोन 319 हैं. राष्ट्रीय राजधानी के सभी जिले रेड जोन में रखे गये हैं. किसी जिले को तब ग्रीन जोन समझा जाएगा जब वहां अबतक या 21 दिनों के अदंर कोई सत्यापित मामला नहीं सामने आया हो.
रेड जोन का मतलब हॉटस्पॉट है
रेड जोन का मतलब हॉटस्पॉट से है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को साप्ताहिक आधार पर जिलों के जोनों में वर्गीकरण के बारे में जानकारी साझा करेगा. रेड जोन के अंदर निषिद्ध क्षेत्र में देशभर में प्रतिबंधित गतिविधियों के अलावा साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, जिलों के अंदर और जिलों के बीच बसों की आवाजाही, नाई की दुकान, सैलून, स्पा के खुलने पर प्रतिबंध रहेगा.
रेड जोन में इन गतिविधियों को इजाजत
रेडजोन में कुछ गतिविधियों को कुछ पाबंदियों के साथ इजाजत दी गयी है जिनमें व्यक्तियों एवं वाहनों की सीमित गतिविधियां शामिल है. चौपहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा अधिकतम दो लोग और दोपहिया वाहन पर बस उसे चलाने वाला हो सकता है. विशेष आर्थिक क्षेत्रों, निर्यातोन्मुखी इकाइयों, औद्योगिक एस्टेट और औद्योगिक टाउनशिप समेत शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठानों में पहुंच नियंत्रण के साथ गतिविधियों को अनुमति दी गयी है.
शहरी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां को अनुमति दी गयी है बशर्ते श्रमिक निर्माण स्थल पर उपलब्ध हों और बाहर से नहीं आते हों. नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गयी है. शहरों में सभी गैर जरूरी वस्तुओं के लिए मॉलों, बाजारों और बाजार परसरों को खुलने की अनुमति नहीं होगी. लेकिन कॉलानियों में एकल दुकानें खुल सकती हैं और वहां जरूरी एवं गैर जरूरी वस्तुओं का भेद नहीं होगा. रेड जोन में केवल जरूरी वस्तुओं के लिए ई वाणिज्यिक गतिविधियों की अनुमति दी गयी है.
रेड जोन में ज्यादातर वाणिज्यिक एवं निजी प्रतिष्ठानों को अनुमति दी गयी है जिनमें प्रिंट एवं इलक्ट्रोनिक मीडिया, आईटी और उससे सबंधित इकाइयां, डाटा एवं कॉल सेंटर, प्रशीतन भंडार एवं गोदाम सेवाएं, निजी सुरक्षा आदि शामिल है.
ऑरेंज और ग्रीन जोन के लिए निर्देश
ओरेंज एवं ग्रीन जोन की बाजारों में दुकानों को खुलने की इजाजत होगी. माल बंद रहेंगे. निजी कार्यालय एक तिहाई श्रमिक के साथ खुल सकते हैं. बाकी दो तिहाई घर से काम कर सकते हैं. सभी सरकारी कार्यालयों में उपसचिव स्तर के ऊपर के शत प्रतिशत अधिकारियों का काम करेंगे और बाकी कर्मियों में बस एक तिहाई कार्यालय आयेंगे. बयान के अनुसार ओरेंज जोन में रेडजोन की मान्य गतिविधियों के अलावा टैक्सियां, कैब एग्रीगेटर, की अनुमति होगी और उसमें एक ड्राइवर और बस एक सवारी होगी. केवल सीमित गतिविधियों के लिए एक जिले से दूसरे जिले में व्यक्तियों एवं वाहनों की आवाजाही की अनुमति होगी.
इन शर्तों के साथ चलेंगी बसें
ग्रीन जोन में सीमित प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर बाकी सभी गतिविधियों को अनुमति होगी. बसें चल सकती है लेकिन उसमें महज 50 फीसद यात्री ही होंगे. स्कूल, कॉलेज एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान, होटल एवं रेस्तरां सहित आतिथ्य सत्कार सेवाएं, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम और खेलकूद परिसर बंद रहेंगे.
शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर में रहना होगा
आदेश के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान शाम सात बजे से लेकर सुबह सात बजे तक सभी गैर जरूरी गतिविधियों के लिए व्यक्तियों की आवाजाही पर रोक होगी. स्थानीय प्रशासन कानून के उपयुक्त प्रावधानों के तहत आदेश जैसे धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी करेगा और सख्त अनुपालन सुनिश्चित करेगा.
इन शर्तों के साथ शराब की दुकानें खुलेंगी
लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, पान, गुटखा, तंबाकू आदि खाने की इजाजत नहीं होगी. हालांकि, सिर्फ ग्रीन क्षेत्रों में न्यूनतम छह फुट की दूरी ग्राहकों के बीच सुनिश्चित करने के बाद शराब, पान, तंबाकू की बिक्री करने की इजाजत होगी. दुकान पर एक समय में पांच से अधिक लोग नहीं होंगे.
लॉकडाउन का पालन नहीं करने पर एक साल की कैद या जुर्माना या दोनों
सार्वजनिक स्थानों एवं कार्यस्थलों पर मास्क लगाना सभी के लिए अनिवार्य है. शादी समारोहों में एक दूसरे से दूरी के नियम का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा और आमंत्रित मेहमान 50 से अधिक नहीं होंगे. अंतिम संस्कार कार्यक्रम में भी एक दूसरे से दूरी के नियम का अनुपालन जरूरी होगा और अधिकतम 20 लोग मान्य होंगे. सार्वजिनक स्थानों पर थूकना दंडनीय हागा. लॉकडाउन का पालन नहीं करने पर एक साल की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं