आगरा में कुत्ते और बिल्लियों को पालने वालों को सालाना 500 रुपये का टैक्स नगर निगम को चुकाना होगा। सोमवार को बजट पर आयोजित विशेष सदन ने नगर आयुक्त के इस प्रस्ताव को पारित कर दिया, जिसमें विदेशी नस्ल और क्रॉस ब्रीड के कुत्ते-बिल्लियों का हर साल रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके लिए 500 रुपये जमा करने होंगे। भारतीय नस्ल के कुत्ते के लिए 100 रुपये का शुल्क रखा गया है। डॉग क्लीनिक, पैट शॉप के लिए भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है।
सोमवार को नगर निगम के बजट पर हुए विशेष अधिवेशन में नगर आयुक्त ने नगर निगम सीमा में शौक और सुरक्षा के उद्देश्य से पाले जा रहे कुत्तों के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क भी तय किया गया है। सदन में पार्षदों के सामने रखे गए प्रस्ताव को कुछ संशोधनों के साथ पारित कर दिया गया।
नगर आयुक्त ने रजिस्ट्रेशन शुल्क एक हजार रुपये रखने का प्रस्ताव दिया था, पर पार्षदों ने कहा कि चुनावी साल में श्वान प्रेमियों पर इतना बोझ ठीक नहीं। पहले साल रजिस्ट्रेशन पर जोर दिया जाए, फिर शुल्क बढ़ा दिया जाए। इस वजह से इस वर्ष के लिए 500 रुपये का शुल्क कुत्ते-बिल्लियों के रजिस्ट्रेशन के लिए तय किया गया।