आगरा
उपभोक्ता फोरम द्वारा पारित आदेश का अनुपालन न करने पर टोरंट पावर के महाप्रबंधक एवं अन्य को तलब किया गया है। उपभोक्ता फोरम प्रथम के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य अरुण कुमार ने टोरंट पावर लिमिटेड के महाप्रबंधक शैलेश देसाई, एक्जीक्यूटिव आफिसर सुधीर शाह को तलब किया है। उन्हें 30 मई को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के आदेश पारित किए।
मामले के अनुसार नाई की मंडी खोआ हवेली निवासी राजकुमार सिंह पुत्र ब्रज किशोर ने अपने अधिवक्ता अनिल प्रकाश के माध्यम से उपभोक्ता फोरम में मुकदमा प्रस्तुत किया था। जिसमें टोरंट पावर लिमिटेड को पक्षकार बनाया। परिवाद के अनुसार वादी के दो किलोवाट के विद्युत संयोजन पर विपक्षीगण द्वारा 16 किलोवाट का भार बढा दिया गया। वादी ने आरोप लगाया कि उनसे अत्यधिक फिक्स चार्ज एवं डिमांड चार्ज की मांग कर अवैध रूप से धनराशि वसूल की गई।
उपभोक्ता फोरम ने वादी द्वारा प्रस्तुत मुकदमे पर दो नवंबर 2021 को अंतरिम आदेश पारित किए। टोरंट पावर को निर्देशित किया कि वह सात दिसंबर 2021 तक परिवादी द्वारा विद्युत उपभोग की गई यूनिट के आधार पर ही उसे विद्युत बिल प्रेषित करे। आदेश की प्रति प्राप्त होने के बाद भी उपभोक्ता फोरम प्रथम द्वारा पारित आदेश का अनुपाल नहीं करने पर वादी के अधिवक्ता द्वारा इसे अदालत की अवमानना दर्शा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था।