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आगरा में सराफा कमेटी अध्यक्ष पर जानलेवा हमले का मामला, मुकर गए गवाह

आगरा

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एमजी रोड पर दस साल पहले श्री सराफा कमेटी के तत्कालीन अध्यक्ष आनंद अग्रवाल को गोली मारकर हत्या के प्रयास के आरोपित को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। मामले मे अन्य आरोपित पूर्व में बरी हो चुके हैं।

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घटना 16 सितंबर 2012 की रात की है। सराफा कमेटी के अध्यक्ष आनंद अग्रवाल अपनी दुकान बंद कर किनारी बाजार से एक्टिवा से घर लौट रहे थे। एमजी रोड स्थित अंजना सिनेमा के पास बाइक सवार हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी थी। गोलियाें की आवाज सुनकर आसपास के दुकानदारों ने हमलावरों को पकड़ने का प्रयास किया। हमलावर भीड़ पर फायरिंग कर भाग निकले थे। मामले में सराफा कमेटी के तत्कालीन सचिव राजकुमार जैन ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। तीन गोली लगने पर सर्राफ को गुरुग्राम के अस्पताल में कई महीने भर्ती रहकर इलाज कराना पड़ा।

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पुलिस ने विवेचना में बिल्लू वर्मा व अन्य को आरोपित किया था। बाद में अंकित गुप्ता निवासी मोती कटरा का नाम भी प्रकाश में आया था। बिल्लू वर्मा व अन्य पूर्व में ही बरी हो चुके हैं। उक्त मामले में आरोपित अंकित गुप्ता के विरुद्ध अभियोजन पक्ष ने वादी, सर्राफ आनंद अग्रवाल, ललित कुमार त्यागी, संजू उपाध्याय, अभिषेक तिवारी एवं उप निरीक्षक ब्रृजेश कुमार की अदालत मे गवाही दर्ज कराई। मुकदमे के विचारण के दौरान घायल हुए सर्राफ के बयान में विरोधाभास, गवाहों संजू उपाघ्याय व अभिषेक तिवारी के पूर्व बयान से मुकर गए। अपर जिला जज मिर्जा जीनत ने हत्या के प्रयास व आपराधिक षड़यंत्र के आरोपित अंकित गुप्ता को साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश किए। बचाव पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता विराट कृष्ण सक्सेना एवं मुकेश शर्मा ने की।

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