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क्या बाइक, बस, टैक्सी, ऑटो चलेंगे? जानें क्या कहते हैं लॉकडाउन 4 के नियम

देशभर में कोरोना वायरस लॉकडाउन 4.0 शुरू हो चुका है। पहले के मुकाबले केंद्र सरकार से इस लॉकडाउन में काफी छूट दी हैं लेकिन उनकी चाबी फिलहाल राज्य सरकारों के हाथों में है। ऐसे में इतने लंबे वक्त से घर बैठे लोगों के मन में सवाल है कि क्या उनके इलाके में बाइक, बस, टैक्सी और ऑटो चलेंगे?

सबसे पहले बात करते हैं केंद्र सरकार की गाइडलाइंस की। केंद्र ने फिलहाल कंटेनमेंट जोन को छोड़ बाकी सभी (रेड, ऑरेंज और ग्रीन) में पैसेंजर गाड़ियों की आवाजाही पर रोक हटा ली है। हालांकि, प्राइवेट वीइकलों के लिए नियम हैं। इसका सीधा मतलब है कि सभी जोनों में अब ऑटो, टैक्सी, बसें तो चल सकती हैं लेकिन प्राइवेट वीइकल के लिए नियम मानने होंगे।

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ऑटो, कार चलने के कुछ नियम हैं जो यहां नीचे चार्ट में देखें

ग्रीन ऑरेंज रेड कंटेनमेंट
ऑटो-टैक्सी 1+1 1+1 1+1 नहीं
कार 1+2 1+2 1+2 नहीं
बाइक, स्कूटर 1+1 1+1 1+0 नहीं

अपनी गाड़ी से एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकेंगे?
इसपर केंद्र ने साफ कुछ नहीं कहा है। निर्देशों में सिर्फ पैसंजर वाहनों की बात है। यानी प्राइवेट वीइकल से आप बॉर्डर तब ही पार कर पाएंगे जब आपके पास स्पेशल पास हो। राज्य सरकारों में सहमति हो तो दो राज्यों के बीच बसों-गाड़ियों की आवाजाही हो सकेगी। अब जैसे अगर दिल्ली से यूपी और यूपी से दिल्ली आनेवालों के लिए दोनों राज्यों की सरकारों को इसपर सहमत होना होगा। दिल्ली सरकार लॉकडाउन 4.0 के नियम आज बता सकती है।

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