कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 55 घंटे का लॉकडाउन फिर से लागू हो गया है। आगरा में सोमवार को स्थानीय अवकाश है। इसके चलते तीन दिन तक पूर्ण बंदी लागू रहेगी। जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने बताया कि दूध और दवा की दुकानें खुली रहेंगी। सोमवार को कैलाश मंदिर मेले के स्थानीय अवकाश के कारण बाजार और कार्यालय बंद रहेंगे।
इस दौरान लोगों के बाहर निकलने पर भी पाबंदी रहेगी। सभी धार्मिक और अन्य स्थल बंद हैं। कोई कहीं बाहर नहीं जाए। उन्होंने लोगों को कोरोना संक्रमण के प्रति सतर्क रहने को कहा है। उन्होंने कहा कि कोई घर से बेवजह निकला तो लॉकडाउन का केस दर्ज होगा। कोई मास्क पहने नहीं मिला तो 500 रुपये का जुर्माना होगा।
108 स्थानों पर तैनात रहेगी पुलिस
एसएसपी बबलू कुमार ने बताया कि शहर में 108 स्थानों पर पुलिस तैनात की जाएगी। पुलिस सुबह से ही चेकिंग करेगी। सिर्फ चौराहों पर ही नहीं, गली मोहल्लों में भी पुलिस की गाड़ियां घूमेंगी। अगर कोई बिना मास्क लगाए नजर आया तो तुरंत जुर्माना होगा। बेवजह घूमने वालों पर लॉकडाउन उल्लंघन का केस दर्ज किया जाएगा।
हाईवे के ढाबे और पेट्रोल पंप खुलेंगे
इन्हें प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। शहर के अन्य इलाकों में पेट्रोल पंप नहीं खुलेंगे। सिर्फ राष्ट्रीय और राजकीय राजमार्ग वाले पंपों और ढाबों को छूट है।
सब्जी और गल्ला मंडी बंद रहेगी
सब्जी और गल्ला मंडी को बंद रखा जाएगा। गली-मोहल्लों में सब्जी की ठेल से बिक्री पर भी रोक रहेगी। कोई बेचता मिला तो चालान कटेगा।
मालवाहक वाहन चलते रहेंगे
इन्हें छूट दी गई है। राजकीय और राष्ट्रीय राजमार्ग के अलावा अन्य मार्गों पर इनका आवागमन चलता रहेगा।
शनिवार को नहीं होगी वाहनों की फिटनेस
शनिवार की बंदी के कारण आरटीओ में वाहनों की फिटनेस की तारीखें भी रीशेड्यूल की गई हैं। एआरटीओ प्रशासन एके सिंह ने बताया कि वाहनों की फिटनेस अब ऑनलाइन आवेदन करने पर की जा रही है, ऐसे में आवेदक शनिवार को फिटनेस कराने की तारीख नहीं भरें। जल्द ही सर्वर पर शनिवार को अवकाश दिवस में बदल दिया जाएगा।