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Lockdown 4.0: मध्य प्रदेश में विधायकों को यात्रा करने के लिए E-Pass की नहीं होगी जरूरत

मध्यप्रदेश में विधायकों के पहचान पत्र को अब कोरोना वायरस (COVID-19) लॉकडाउन के दौरान यात्रा करने के लिए वैध इ-पास के रूप में मान्यता दी जाएगी। समाचार एजेंसी पीटीआइ के अनुसार इसकी जानकारी शनिवार को एक राज्य सरकार के अधिकारी ने दी।

उन्होंने यह भी बताया कि आइडी कार्ड को रेड जोन में भी इ-पास माना जाएगा। पीटीआइ के अनुसार जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि विधायकों को विधानसभा द्वारा जारी आईडी कार्ड को ई-पास माना जाएगा। विधानसभा के सदस्यों के लिए अलग ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशों के बाद सर्कुलर जारी

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जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि यहां तक कि अगर विधायक अपने गृह जिलों का दौरा करना चाहते हैं या अपने निवास से दूर  बैठकों में भाग लेना चाहते हैं तो भी राज्य विधानसभा द्वारा जारी पहचान पत्र को ई-पास के रूप में मान्यता दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशों के बाद, अतिरिक्त मुख्य सचिव और राज्य नियंत्रण कक्ष प्रभारी आइसीपी केशरी ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है।

मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस (COVID-19)के 6000 से ज्यादा केस

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस (COVID-19)के 6170 मामले सामने आए हैं। इनमें 3089 लोग ठीक हो गए हैं और 272 लोगों की मौत हो गई है। राज्य में इंदौरा में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है। पिछले 24 घंटे में यहां 83 मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही यहां मरीजों की संख्या 2,933 हो गई है और अब तक 111 लोगों की संक्रमण से मौत हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में अबतक कोरोना वायरस (COVID-19)के 1,25,101 मामले सामने आ गए हैं। इनमें से 69,597 एक्टिव केस हैं और 3720 लोगों की मौत हो गई। 51,783 मरीज ठीक हो गए हैं।

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