उत्तर पूर्वी दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act ) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (National Register of Citizens) के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन के दौरान फरवरी माह में हुई हिंसा के दौरान पुलिसकर्मी पर बंदूक तानने वाले आरोपित शाहरुख पठान (Delhi shooter Shahrukh) की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस का जवाब मांगा है।
हिंसा के आरोपित शाहरुख ने कोरोना वायरस के खतरे के बीच जेल में ज्यादा भीड़ होने का हवाला देकर जमानत देने की मांग की है। इसे पर न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से याचिका पर सुनवाई करते हुए जांच अधिकारी से मामले पर बुधवार तक जवाब मांगा है। आरोपित शाहरुख की इस जमानत याचिका पर अगली सुनवाई बुधवार को होगी।