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आगरा में धूल नियंत्रण न करने पर तीन विभाग दंडित, 32-32 लाख रुपये का जुर्माना

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  (यूपीपीसीबी) ने मंगलवार को आगरा के जल निगम, आगरा स्मार्ट सिटी और आगरा विकास प्राधिकरण पर 32-32 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। तीनों ने नोटिस के बाद भी धूल नियंत्रण नहीं किया। इनसे अगस्त से लेकर अब तक 82 दिनों की पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में कुल मिलाकर 96 लाख रुपये वसूले जाएंगे।

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यूपीपीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी भुवन प्रकाश यादव ने बताया कि जल निगम, स्मार्ट सिटी और एडीए को  लगातार धूल नियंत्रण के लिए नोटिस भेज रहे थे। हर बार के निरीक्षण में धूल के गुबार उड़ते मिले। नोटिस के बाद पर्यावरण क्षतिपूर्ति के लिए तीनों विभागों को अगस्त से लेकर अब तक का जुर्माना भरना होगा। इसका पत्र लखनऊ मुख्यालय को पत्र भेज दिया है।

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इससे पहले आगरा स्मार्ट सिटी के काम के दौरान धूल नियंत्रण के उपाय न मिलने पर नगर आयुक्त निखिल टीकाराम फुंडे आगरा स्मार्ट सिटी के ठेकेदारों पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगा चुके हैं। बता दें कि बढ़ते प्रदूषण के साथ धूल-मिट्टी के कणों का बुरा असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है।

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