कोरोना माहामारी के कारण बिगड़ते हालातों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में सप्ताह में दो दिन संपूर्ण बंदी का आदेश दिया था। मुख्य सचिव आरके तिवारी द्वारा जारी गाइड लाइन में मुख्यमंत्री के आदेश को प्रभावी बनाने के लिए ये बंदी शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक के लिए घोषित कर दी है। यानि शनिवार और रविवार को रहने वाला प्रतिबंध अब से शुक्रवार रात से ही प्रभावी हो जाएगा। हांलाकि इस गाइड लाइन में आवश्यक सेवाओं को नहीं जोड़ा गया है। आवश्यक सेवाएं, औद्योगिक इकाइयां, बस- ट्रेन आदि यथावत सुचारु रहेंगी।शुक्रवार रात्रि 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे लेकिन आवश्यक सेवाएं और बैंक को छूट रहेगी। समस्त शहरी एवं ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मंडी, व्ययसायिक प्रतिष्ठान आदि बंद रहेंगे। शेष िदिवसों में इन सभी के खुलने का समयसुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक रहेगा। सप्ताह में अन्य दिनों में होने वाली साप्ताहिक बंदी भी शनिवार और रविवार को ही रखी जाएगी। शनिवार और रविवार को को साप्ताहिक बाजार लगाए जाते हैं वो सोमवार से शुक्रवार के मध्य किसी भी दिन लग सकते हैं।इस दौरान ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्थित औद्याेगिक कारखाने चलते रहेंगे।आवश्यक सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति ही रहेगी। इन सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, स्वच्छता कर्मी, डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े लोगों के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। मालवाहक वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। सब्जी एवं फलों की सभी मंडियां और दुकानें पहले की तरह ही खुली रहेंगी। हर सार्वजनिक स्थल, अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, औद्योगिक प्रतिष्ठान, चौराहों आदि पर जिला प्रशासन एवं पुलिस और नगर निगम द्वारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम द्वारा कोविड 19 एवं संचारी रोगों से बचाव के संबंध में जागरुका कार्यक्रम चलाया जाएगा।