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यूपी के गांवों में अब नहीं मिलेगी 24 घंटे बिजली, पावर कॉरपोरेशन ने जारी किए नए आदेश

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन गांवों में 24 घंटे बिजली की सप्लाई में कटौती करने की तैयारी में है। पावर कारपोरेशन ने ग्रामीण क्षेत्रों में छह घंटे और नगर पंचायत व तहसील मुख्यालयों पर 2.30 घंटे बिजली काटे जाने का आदेश जारी किया है। वहीं राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने इस व्यवस्था पर सवाल भी उठाए हैं।

लखनऊ। शहरों से लेकर गांवों तक 24 घंटे बिजली देने के वादे से पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन पीछे हटता दिख रहा है। पावर कॉरपोरेशन ने ग्रामीण क्षेत्रों में छह घंटे और नगर पंचायत व तहसील मुख्यालयों पर 2.30 घंटे बिजली काटे जाने का आदेश जारी कर दिया है।

नए आदेश के अनुसार, अब ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ 18 घंटे और नगर पंचायतों व तहसील मुख्यालयों पर 21.30 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। इन क्षेत्रों को पूर्व की रोस्टर प्रणाली की तरह ही बिजली मिलेगी।

राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने सवाल उठाया है कि 24 घंटे बिजली देने के आदेश के बाद फिर से रोस्टर व्यवस्था क्यों लागू की गई। उन्होंने कहा कि विद्युत उपभोक्ता अधिकार नियम 2020 की धारा 10 के तहत सभी विद्युत उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली मिलने का अधिकार है।

ऐसा नहीं होने पर उपभोक्ताओं को बिजली कंपनियों द्वारा मुआवजा दिए जाने का कानून है। उन्होंने कहा कि देश में कहीं भी रोस्टर व्यवस्था लागू नहीं है, फिर यूपी में इसे क्यों नहीं लागू किया जा रहा है।

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