आगरा
विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कुलदीप कुमार ने अपहरण, दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट में आरोपित शमसाबाद निवासी मनोज पुरी को दोषी पाया। उसे 14 वर्ष के सश्रम कारावास और 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहयोग करने के आरोपित राजकुमार को भी दोषी पाते हुए छह वर्ष कैद और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
इस मामले में थाना शमसाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया था। वादी ने आरोप लगाया कि 30 अप्रैल 2018 की सुबह 12 वर्षीय बेटी को मनोज पुरी बहलाफुसलाकर ले गया था। राजकुमार ने सहयोग किया। पीड़िता की बरामदगी के बाद पुलिस ने उसे चिकित्सीय परीक्षण के बाद बयान के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। बयान के आधार पर पुलिस ने केस में दुष्कर्म की धारा की वृद्धि की।
अभियोजन पक्ष ने मामले की पुष्टि के लिए वादी, पीड़िता सहित सात गवाह कोर्ट में पेश किए। मुकदमे के विचारण के बाद विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य और एडीजीसी सुभाष गिरी, विशेष लोक अभियोजक एसपी भारद्वाज, माधव शर्मा के तर्क पर सजा सुनाई।
डेढ़ माह पहले गैस एजेंसी के गोदाम इंचार्ज से 1.35 लाख रुपये लूट के मामले में सदर थाना पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार किया। उन्होंने हाल ही में एक व्यक्ति से लिफ्ट लेकर उसकी जेब से 50 हजार रुपये पार कर लिए थे।
एसपी सिटी विकास कुमार ने बताया कि सात फरवरी को शिवा गैस सर्विस के इंचार्ज हरेंद्र कुमार विभव नगर स्थित मालिक के घर जा रहे थे। उनकी दो जेब में 1.64 लाख रुपये थे। नौलक्खा में बाइक सवार दो बदमाशों ने बाइक सहित गिरा दिया। इसके बाद 1.35 लाख रुपये जेब काटकर निकालकर भाग गए थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। शुक्रवार रात थाना सदर पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों बदमाशों को पकड़ लिया। इनमें फिरोजाबाद निवासी बृजेश उर्फ बच्चा और बाह के विष्णुपुरा निवासी बच्चन सिंह गिहार हैं। उनके पास से एक बाइक, एक तमंचा, 50 हजार रुपये और दो ब्लेड बरामद हुए। पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि वह जगह-जगह घूमते रहते हैं। रेड लाइट पर रुके वाहनों के पास जाते हैं। वाहन लेकर खड़े व्यक्ति की मौका पाकर ब्लेड से जेब काट देते हैं। इसके बाद रुपये निकाल लेते हैं। 28 अप्रैल को भी उन्होंने अपने साथी अर्जुन उर्फ हसना के साथ मिलकर सूरजधाम कालोनी के पास वारदात की थी। एक व्यक्ति से लिफ्ट लेकर रकम पार की थी। उसकी जेब से 50 हजार रुपये निकाल लिए थे।