आगरा
उपभोक्ता फोरम प्रथम के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य अरुण कुमार ने कंपनी को वादी को नई मशीन देने के आदेश किए। इसके साथ ही कंपनी से मानसिक शारीरिक क्षतिपूर्ति एवं वाद व्यय के रूप में 50 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने की कहा।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा अरविंद वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड प्रकाश एन्क्लेव बाइपास रोड के निदेशक मयंक बंसल ने उपभोक्ता फोरम में मुकदमा प्रस्तुत किया था। आरोप लगाया कि उन्होंने विपक्षी डिसोल एसोसिएटेड इंजीनियर्स इंडस्ट्रीयल एरिया गाजियाबाद से 3.13 लाख रुपये देकर एक चेन इलेक्ट्रिक होस्ट मशीन खरीदी थी। विपक्षी ने विश्वास दिलाया कि जिबक्रेन मशीन की भार उठाने की क्षमता दो टन है। कार्य के दौरान पांच कुंतल वजन ही उठा सकी। जिसकी शिकायत कई बार विपक्षी से की। कंपनी ने न ही मशीन सही कराई और न ही नई मशीन बदलकर दी। वादी ने अपने अधिवक्ता नरेश शर्मा के माध्यम से परिवाद प्रस्तुत किया था। उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य अरुण कुमार ने कंपनी को वादी को एक महीने के अंदर नई मशीन या खरीदी गई कीमत सात फीसद वार्षिक ब्याज समेत दिलाने के आदेश किए
फतेहपुर सीकरी से वर्ष 2013 में पर्यटकों को स्मारक घुमाने के नाम पर पांच सौ रुपये मांगने के आरोपित चार लपकों को अदालत ने बरी करने के आदेश किए। आरोपित लपकों पर कासिम, निस्सो, जावेद और अंसार को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन पर पर्यटकों को स्मारक घुमाने पर पांच-पांच सौ रुपये जबरन वसूलने का आरोप था। थाने के पुलिसकर्मी राजाराम ने मुकदमा दर्ज कराया था। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुक्ता त्यागी ने साक्ष्यों के अभाव में चारों आरोपितों को बरी करने के आदेश किए।