आगरा

पांच वर्ष की वारंटी के साथ खरीदे गए एसी ने चार दिन बाद ही कूलिंग करना बंद कर दिया। दो वर्ष के दौरान वह पूरी तरह खराब हो गया। मामले में ग्राहक ने उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर कर दिया। सुनवाई के बाद उपभोक्ता फोरम प्रथम के अध्यक्ष सर्वेश कुमार एवं सदस्य अरुण कुमार ने एसी की कीमत, मानसिक उत्पीड़न एवं मुकदमे में व्यय सात हजार रुपये दिलाने के आदेश किए। वादी उक्त धनराशि पर छह फीसद वार्षिक ब्याज पाने की भी अधिकारी होगी।

दयालबाग के एसवी नगर निवासी नेहा शर्मा पत्नी दुर्गेश शर्मा ने उपभोक्ता फोरम प्रथम में वर्ष 2019 में परिवाद प्रस्तुत किया था। जिसमें निदेशक वीडियोकान, प्रबंधक गर्ग एंड संस सूरसदन एमजी रोड, प्रबंधक एस्किमो एयरकान को प्रतिवादी बनाया था। परिवाद के मुताबिक नेहा ने आठ जून 2016 को गर्ग एंड संस से 27 हजार रुपये का वीडियोकान का स्प्लिप्ट एसी खरीदा था।जिसकी पांच वर्ष की वारन्टी दी गई थी। खरीदने के चार दिन बाद ही एसी ने कूलिंग करना बंद कर दिया। जिसकी शिकायत करने पर मैकेनिक ने उसे सही करनें का प्रयास किया।

कई बार कई उपकरण बदलने के बाद एसी ने सही काम नहीं किया। वह कुछ समय सही काम करता फिर खराब हो जाता। चार अप्रैल, 2018 को उसका कंप्रेसर भी खराब हो गया। जिसे सही करने के 2600 रुपये ले लिए। एसी की पांच वर्ष की वारंटी थी। तीन मई 2018 से एसी पूरी तरह खराब हो गया। दायर परिवाद पर उपभोक्ता फोरम प्रथम के अध्यक्ष सर्वेश कुमार एवं सदस्य अरुण कुमार ने परिवाद स्वीकृत कर एसी की कीमत, मानसिक उत्पीड़न एवं वाद व्यय की राशि परिवादी को दिलाने के आदेश किए।

 

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