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भोपाल एक्‍सप्रेस में नशीली चाय पिलाकर चुराया था यात्री का सामान, अब काटनी पड़ेगी 40 महीने तक जेल में सजा

आगरा

रेल यात्री को चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश कर उसका बैग, मोबाइल एवं रुपये चोरी करने के दोषी राजेंद्र सिंह उर्फ सलीम मोहम्मद को अपर जिला जज विकास कुमार वर्मा ने तीन वर्ष चार माह कारावास की सजा सुनाई है। उसे एक हजार रुपये के अर्थ दंड से भी दंडित किया है। जिला जेल में बंद आरोपित ने अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने जुर्म का इकबाल किया था।

थाना जीआरपी कैंट में दर्ज मामले के अनुसार वर्ष 2018 में भोपाल एक्सप्रेस के कोच में आरोपित राजेंद्र सिंह निवासी गांव खानपुर बांस अमृतसर ने यात्री के साथ दोस्ती कर ली थी। उसे चाय में नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर दिया था। जिसके बाद यात्री का मोबाइल, बैग और 2430 रुपये चोरी कर लिए थे। जीआरपी कैंट ने मामले का पर्दाफाश करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

आरोपित 28 सितंबर 2018 से जिला जेल में बंद है। उसने जुर्म इकबाल का प्रार्थना पत्र अदालत में प्रस्तुत किया था। आरोपित ने कहा कि वह अत्यंत गरीब है। घर में अकेला कमाने वाला है। धन के अभाव में पैरवी करने में असमर्थ है। आरोपित के प्रार्थना पत्र पर सहानुभूति पूर्ण रुख अपनातें हुये अपर जिजा जज विकास कुमार ने तीन वर्ष चार माह की कैद एवं एक हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।

अमानत में ख्यानत के मामले में आरोपित शोहित गुप्ता को अदालत से जमानत नहीं मिल सकी। आरोपित की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रदीप कुमार सिंह ने खारिज करने के आदेश किए। ताजगंज में थाने में 15 नवंबर 2016 को वेद प्रकाश् गौतम ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें शोहित गुप्ता पर बैनामे में 80 हजार रुपये की धोखाधड़ी एवं अमानत में ख्यानत का अारोप लगाया था। आरोपित को वारंट के आधार पर गिरफ्तार कर कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद साक्ष्यों एवं वादी पक्ष के अधिवक्ता अनिल अग्रवाल के तर्क पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटने उसे खारिज करने के आदेश किए।

 

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