आगरा

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इटावा से सांसद रामशंकर कठेरिया और उनकी पत्नी मृदुला कठेरिया सहित दस लोगों के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट/ अपर सिविल (जूनियर डिवीजन) कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश किए हैं। सांसद व उनकी पत्नी समेत सभी आरोपितों पर धोखाधड़ी का आरोप है। अदालत ने एत्मादपुर के रहनकलां निवासी लक्ष्मी नारायण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर एत्मादपुर थानाध्यक्ष को मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश किए हैं।

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वादी लक्ष्मी नारायण ने अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। वादी के अनुसार उसकी जमीन में अन्य सहखातेदारों छोटेलाल, रूम सिंह, भीम सिंह, हुकुम सिंह, मलखान सिंह, तोताराम, राजकुमार, धर्मेंद्र, मीरा आदि ने दस बीघा खेत को हड़पने के लिए विपक्षीगणों से मिल जुलकर साजिश रची। जिसके बाद करोड़ों की बेशकीमती जमीन का बैनामा 24 फरवरी 2021 को मृदुला कठेरिया को कर दिया।

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वादी लक्ष्मी नारायण के अनुसार उसके व अन्य  खातेदारों के पूर्वज चंद्रभान, जोध सिंह, सोबरन व अमर सिंह पिता श्रीलाल उर्फ श्रीपाल ने 16 अगस्त 1958 को उक्त खेत का बैनामा कराया था। जिसमें श्रीलाल का एक चौथाई हिस्सा था। वर्तमान में खसरा नंबर का पुराना नंबर जो इस बैनामे में अंकित चला आ रहा है, उसी बैनामे के आधार पर खरीददारों का नाम चढ़ गया। जोध सिंह, चंद्रभान व सोबरन सिंह की मृत्यु के बाद उनके वारिसानों के नाम खतौनी में दर्ज हो गए। जिसमें वादी व सह खातेदारों के नाम थे।