आगरा
छह लाख रुपये के चेक डिसआनर होने पर अदालत ने दिवंगत पूर्व विधायक जगन प्रसाद गर्ग के पुत्रों वैभव गर्ग व सौरभ गर्ग को तलब किया है। मुकदमे के विचारण के लिए 25 जनवरी को उपस्थित होने के आदेश किए।
शाहगंज के हवेली कबीर खां निवासी शकील अहमद ने न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में वाद प्रस्तुत किया है। वादी के अनुसार उसके विधायक जगन प्रसाद गर्ग से अच्छे संबंध थे। दिसंबर 2018 में विपक्षीगण व उनके पिता ने आवश्यकता बताते हुए छह लाख रुपये उधार लिए थे। इसके बदले में उन्होंने 22 सितंबर 2019 की तारीख का चेक देना बैंक का दिया था। चेक पर नीरज डेयरी की मुहर लगा जगन प्रसाद गर्ग ने उस पर अपने हस्ताक्षर किए थे।
वादी ने 19 दिसंबर 2019 को चेक धाकरान चौराहा स्थित अपनी बैंक में लगाया तो वह डिसआनर हो गया। विधायक की 10 अप्रैल 2019 में मृत्यु हो गई। जिस पर वादी ने दिवंगत विधायक के पुत्रों को पक्षकार बनाकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से विधिक नोटिस के बाद अदालत में वाद प्रस्तुत किया। जिस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने विपक्षी वैभव गर्ग व सौरभ गर्ग को मुकदमे के विचारण के लिए 25 जनवरी को अदालत में तलब करने के आदेश किए।
दहेज हत्या में आरोपित सास को नहीं मिली जमानत
दहेज हत्या में आरोपित सास को अदालत से जमानत नहीं मिल सकी। उसकी ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को जिला जज नलिन कुमार श्रीवास्तव ने खारिज करने के आदेश किए।
ताजगंज थाने में इस साल अक्टूबर में श्रीनिवास ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। श्रीनिवास के अनुसार 21 मार्च 2021 को उनकी पुत्री पृनम शर्मा की शादी योगेश से हुई थी। शादी के बाद से पति, सास शंकुतला देवी समेत अन्य ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे थे।मांग पूरी न होने पर पति, सास आदि ने पूनम को मार डाला। आरोपित सास शंकुतला के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के तर्क के आधार पर जिला जज नलिन कुमार श्रीवास्तव ने जमानत खारिज करने के आदेश किए।