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आगरा में दस साल साथ रखने के बाद महिला और बच्चे को अपनाने से किया इंकार

आगरा

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बीमा कंपनी के मैनेजर ने महिला को दस साल तक पत्नी की तरह अपने साथ रखा। इस दौरान एक बेटा भी हुआ। दस साल बाद महिला और बेटे को अपनाने से इंकार कर दिया। मामले में पीड़िता द्वारा छह साल पहले मुकदमा दर्ज कराने कराया गया था। अदालत द्वारा आरोपित के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार करने के बाद मंगलवार को जेल भेज दिया।

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सिकंदरा क्षेत्र की रहने वाली युवती की मुलाकात करीब 21 साल पहले बीमा कंपनी में मैनेजर अशोक कुमार से हुई थी। आरोपित न्यू आगरा क्षेत्र का रहने वाला है। युवती के अनुसार मैनेजर ने उसे बताया कि वह अविवाहित है। उससे शादी करके दस साल तक अपने साथ पत्नी की तरह रखा। इस दौरान उनके एक बेटा भी हुआ। पीड़िता के अनुसार करीब दस साल पहले उसे पता चला कि मैनेजर पहले से शादीशुदा है। इसका विराेध किया तो उसे परेशान करने लगा।

पीड़िता व उसके बेटे को अपनाने से इंकार कर दिया। जिस पर पीड़िता ने वर्ष 2015 में आरोपित के अशोक कुमार के खिलाफ महिला थाना रकाबगंज में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपित के खिलाफ भरण-पोषण का वाद भी अदालत में दायर किया था। अदालत ने आरोपित अशोक कुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे। इंस्पेक्टर न्यू आगरा भूपेंद्र बालियान ने बताया आरोपित को गिरफ्तार कर मंगलवार को जेल भेज दिया गया।

दुष्कर्म के आरोपितों को जेल भेजा

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ताजगंज पुलिस ने दुष्कर्म के मुकदमों में वांछित दो आरोपितों को गिरफ्तार कर मंगलवार को जेल भेज दिया। ताजगंज के गोबर चौकी निवासी अजय राठौर के खिलाफ धमकी देकर दुष्कर्म का मुकदमा पीड़िता ने दर्ज कराया था। गोबर चाैकी निवासी एक अन्य आरोपित आकाश के खिलाफ भी दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया था। इंस्पेक्टर ओमहरि बाजपेयी ने बताया कि दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

 

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