इटली में मिलान शहर की अदालत के फैसले के पेज नंबर-193 और 204 पर कुल मिलाकर 4 बार सोनिया गांधी का नाम आया है। इसमें उनके नाम की स्पेलिंग Signora Gandhi लिखा गया है। कोर्ट ने कहा है कि सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल ने बिचौलिए जरिए 125 करोड़ रुपये कमीशन लिया, जो भ्रष्टाचार के दायरे में आता है। कुल 225 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई, जिसमें से 52% हिस्सा कांग्रेस के नेताओं को दिया गया। 28% सरकारी अफसरों को और 20% एयरफोर्स के अफसरों को मिला। इस केस में पूर्व एयरफोर्स चीफ एसपी त्यागी को भी रिश्वत मिलने की बात कही गई है।
इटली की अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी के चीफ गिसेप्पी ओरसी को दोषी ठहराया है। उन्होंने कोर्ट के आगे कबूला है कि भारत को हेलीकॉप्टर की 3,600 करोड़ रुपये की डील के बदले कंपनी ने कांग्रेस पार्टी के टॉप नेताओं को रिश्वत दी। गिसेप्पी को साढ़े चार साल, जबकि कंपनी के एक दूसरे अधिकारी ब्रूनो स्पागनोलिनी को चार साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। रिश्वत लेने वालों को सजा नहीं दी जा सकती थी, क्योंकि वो इटली से बाहर रह रहे हैं।खबर है कि सीबीआई ने इटली की अदालत के आदेश की कॉपी मांगी है। इसके लिए विदेश मंत्रालय के जरिए संपर्क किया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय नियमों के मुताबिक इटली के मिलान की अदालत को हमारे देश के हिसाब से हाई कोर्ट का दर्जा है। कोर्ट का फैसला इटैलियन भाषा में है, लिहाजा पहले उसका ट्रांसलेशन भी कराना होगा।
इटली की कोर्ट में ‘कसूरवार’ साबित हुईं सोनिया गांधी
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