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बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई, सिंघवी बोले- स्पीकर के आदेश को चुनौती देने के आधार नहींं

राजस्थान में जारी सियासी उठापटक के बीच आज बागी विधायकों को जारी अयोग्यता नोटिस पर राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई जारी है। समाचार एजेंसी एएनआइ के अनुसार मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति प्रकाश गुप्ता कर रहे हैं। मामले में राजस्थान विधानसभा के स्पीकर का प्रतिनिधित्व कर रहे अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि स्पीकर के आदेश को केवल सीमित आधार पर चुनौती दी जा सकती है, लेकिन याचिका में उन आधारों का जिक्र नहीं है। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते पूर्व उप-मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बागी तेवर अपनाने के बाद कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक बुलाई थी। बैठक में शामिल न होने पर पायलट गुट के विधायकों पर व्हिप उल्लंघन करने को लेकर कार्रवाई हुई। राज्य विधानसभा अध्यक्ष ने बैठक में अनुपस्थित पायलट समेत 19 विधायकों को सदस्यता खत्म करने को लेकर नोटिस जारी किया था। इसके खिलाफ बागी विधायक हाई कोर्ट चले गए।

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इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट को पटखनी देने के लिए अगले कुछ दिनों में विधानसभा सत्र बुलाने की तैयारी में हैं। इसी कड़ी में उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी से बातचीत की है। सत्र बुलाकर वह अपना बहुमत साबित करेंगे। शनिवार रात को राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात कर गहलोत ने उन्हें 102 विधायकों की सूची सौंपी थी। इस दौरान उन्होंने बहुमत होने का दावा भी किया था। इसके बाद रविवार को राज्यपाल ने अपने स्तर पर कानून के जानकारों से परामर्श किया।

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