तीन दिन के लिए एक बार फिर प्रदेशभर में गतिविधियां रुकने जा रही हैं। जिले में भी 10 जुलाई की रात दस बजे से 13 जुलाई शाम पांच बजे तक यह प्रतिबंधित रहेगा। इस संबंध में मुख्य सचिव ने आदेश जारी कर दिया है। जिलािधकारी प्रभु एन. सिंह ने भी इसके अनुपालन के निर्देश दे दिए हैं।
कोविड 19 की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के बाद इसके प्रभावी नियंत्रण के लिए यह निर्णय लिया गया है। प्रदेशभर में स्वास्थ्य जागरूकता के दृष्टिगत कोविड 19 व संचारी रोगों के संक्रमण को रोकने के लिए निम्न प्रतिबंध रहेंगे। एक जून से अनलॉक के बाद जिले में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ी। बता दें कि अनलॉक एक के तहत एक जून से सभी सरकारी कार्यालय खोल दिए गए। तीन जून से शर्तों के साथ बाजार भी खोल दिए गए। अब तीन दिन के लिए लोगों को फिर से बंदोबस्त करके रखना होगा।इस अवधि में सभी सरकारी कार्यालय, बाजार, गल्ला मंडी, व्यवसायिक प्रतिष्ठान आदि बंद रहेंगे।
चिकित्सीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की तरह से खुले रहेंगे।
. रेलवे का आवागमन पूर्व की तरह से यथावत रहेगा। रेलों से आने वाले यात्रियों के आवागमन के लिए बसों की व्यवस्था परिवहन निगम करेगा।
. रेल से आने वाले यात्रियों को बसें उपलब्ध कराने के अलावा रोडवेज बस सेवा प्रदेश के अंदर रहेगी।
. मालवाहक वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। राष्ट्रीय एवं राज्य राज्यमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा एवं इनके किनारे स्थित पेट्रोल पंप एवं ढाबे खुले रहेंगे।