चीन से निकलने के बाद महामारी का रूप धारण करने वाले कोरोना वायरस संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए देश में चार मई से लाकडाउन 3.0 लागू किया गया है। यह 17 मई तक रहेगा, इसी दौरान सरकार ने कोरोना पॉजिटिव केस देखते हुए शहरों को तीन जोन में बांटा है। रेड जोन सबसे खतरनाक है। यहां पर बेहद आवश्यक सेवा के अलावा लॉकडाउन का सख्ती से पालन होगा। ऑरेंज तथा ग्रीन जोन वालों को राहत दी गई है।
लॉकडाउन 3.0 में प्रदेश में रेड जोन वाले क्षेत्रों को छोड़कर अन्य जगह पर शराब की दुकानें नौ घंटा तक खुलेंगी। सरकार को अब लोगों की जान के साथ अपने जहान यानी राजस्व की भी चिंता है। इसी को देखते हुए अन्य छूट के साथ ऑरेंज व ग्रीन जोन में आने वाले जिलों में शराब की दुकानें सुबह दस बजे से शाम सात बजे तक खोलने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान भी फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा। सरकार ने सोमवार से लॉकडाउन में भी हॉटस्पॉट के कंटेंमेंट जोन को छोड़कर पूरे राज्य में शराब बिक्री शुरू करने की सशर्त अनुमति दी है हालांकि होटल और रेस्टोरेंट के बार में शराब बेचने की अनुमति नहीं है। सरकार ने शराब बिक्री के लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं। शराब की बिक्री सिर्फ सुबह 10 से शाम 7 बजे तक ही होगी। इस दौरान भी लोगों सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन को और दो हफ्तों के लिए बढ़ा दिया है, जो 4 मई से प्रभावी होगा। इस दौरान शराब और पान मसालों की बिक्री को शर्तों के साथ अनुमति दी गई है। हालांकि केंद्र की ओर से छूट के बाद भी उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानें खोलने को लेकर कोई निर्णय नहीं हो पाया था। मगर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शराब की बिक्री को सशर्त अनुमति दे दी है।