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हर महीने 8 लाख पाने के लिए क्या है एलिजिबिलिटी, नियम व शर्तें

प्रमुख सचिव सूचना संजय प्रसाद ने बुधवार को प्रदेश की डिजिटल मीडिया नीति का शासनादेश जारी कर दिया। इसके अनुसार 20 हजार रुपये से लेकर प्रतिमाह आठ लाख रुपये तक का अधिकतम विज्ञापन देने की प्रविधान किया गया है।

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वीडियो व पोस्ट के लिए अलग-अलग दरें निर्धारित की गई हैं। सबसे ज्यादा भुगतान यू-ट्यूब पर वीडियो प्रसारित करने के लिए आठ लाख रुपये प्रतिमाह निर्धारित है। सूचना निदेशक विज्ञापन देने के लिए अधिकृत होंगे। गैर सूचीबद्ध फर्मों व इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट राइटर्स को शासन की अनुमति के बाद निर्धारित से ज्यादा राशि का विज्ञापन दिया जा सकेगा। पंजीकरण के लिए इंटरनेट मीडिया पर खाता दो वर्ष पुराना होना चाहिए।

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फेसबुक के लिए

  • ए श्रेणी के लिए 10 लाख सब्सक्राइबर्स व फॉलोअर्स (प्रतिमाह 10 मौलिक (ओरिजिनल) वीडियो  या 20 मौलिक पोस्ट किया जाना अनिवार्य होगा)-
  • बी श्रेणी के लिए पांच लाख सब्सक्राइबर्स व फॉलोअर्स (प्रतिमाह आठ मौलिक वीडियो या 16 पोस्ट अनिवार्य)
  • सी श्रेणी के लिए दो लाख सब्सक्राइबर्स व फॉलोअर्स (प्रतिमाह छह मौलिक वीडियो या 12 पोस्ट अनिवार्य)
  • डी श्रेणी के लिए एक लाख सब्सक्राइबर्स व फॉलोअर्स (प्रतिमाह पांच मौलिक वीडियो या 10 पोस्ट अनिवार्य)

एक्स व इंस्टाग्राम के लिए

  • ए श्रेणी के लिए कम से कम पांच लाख सब्सक्राइबर्स व फॉलोअर्स (प्रतिमाह 15 मौलिक वीडियो या 30 मौलिक पोस्ट अनिवार्य)
  • बी श्रेणी के लिए तीन लाख सब्सक्राइबर्स व फॉलोअर्स (प्रतिमाह 12 मौलिक वीडियो व 30 मौलिक पोस्ट अनिवार्य)
  • सी श्रेणी के लिए दो लाख सब्सक्राइबर्स व फॉलोअर्स (प्रतिमाह 10 मौलिक वीडियो व 20 मौलिक पोस्ट अनिवार्य)
  • डी श्रेणी के लिए एक लाख सब्सक्राइबर्स व फॉलोअर्स (प्रतिमाह 8 मौलिक वीडियो व 15 मौलिक पोस्ट अनिवार्य)

यू-ट्यूब के लिए

  • ए श्रेणी के लिए कम से कम 10 लाख सब्सक्राइबर्स व फॉलोअर्स (प्रतिमाह 12 मौलिक वीडियो अपलोड करना अनिवार्य)
  • बी श्रेणी के लिए पांच लाख सब्सक्राइबर्स व फॉलोअर्स (प्रतिमाह 10 मौलिक वीडियो अपलोड करना अनिवार्य)
  • सी श्रेणी के लिए दो लाख सब्सक्राइबर्स व फॉलोअर्स (प्रतिमाह 8 मौलिक वीडियो अपलोड करना अनिवार्य)
  • डी श्रेणी के लिए एक लाख सब्सक्राइबर्स व फॉलोअर्स (प्रतिमाह 6 मौलिक वीडियो अपलोड करना अनिवार्य)

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में करवाना होगा पंजीकरण

नीति के तहत सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण के लिए जीएसटी नंबर, आयकर रिटर्न, पैन नंबर, बैंक खाते कै विवरण, फर्म के अधिकृत व्यक्ति का डिजिटल मीडिया का एकाउंट, आधार कार्ड व संपर्क नंबर देना होगा।

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