मथुरा के वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर मामले में अब इलाहाबाद हाई कोर्ट 28 अगस्त को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा व न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की खंडपीठ ने बुधवार दोपहर दो बजे के बाद इस मामले में संक्षिप्त सुनवाई की।
राज्य सरकार की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई हो रही है। अनंत शर्मा व अन्य की जनहित याचिका पर नवंबर 2023 में तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर व न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने राज्य सरकार को कॉरिडोर की दिशा में आगे बढ़ने की अनुमति दी थी। कहा था कि मंदिर का पैसा इसमें नहीं लगाया जाएगा।
राज्य सरकार ने लगभग 147 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया है, लेकिन वह मंदिर के पैसे का भी उपयोग करना चाहती है। इसी बात पर पेंच फंसा है। सेवायतों का कहना है कि मंदिर की रकम न खर्च की जाए। सरकार बनवाना चाह रही है तो सारी राशि का व्यय खुद करे।